widow daughter marriage scheme delhi In Hindi | central government scheme for marriage
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Delhi Widow Daughter Marriage Scheme 2021 – Complete Details
यह सहायता राशि गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए शादी में शामिल खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इस लेख में हम आपको गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता और अनाथ लड़की को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे।
Quantum of Assistance / Mode of Payment For Widow’s Daughter Marriage Scheme
सहायता की मात्रा रु. 30,000/- केवल आवेदक के नाम पर या ईसीएस के माध्यम से अकाउंट पेयी चेक के रूप में।
Initiatives and Achievement
विधवा पुत्री विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 3024 तथा अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक 1300 प्रकरणों की संख्या थी। विधवा पुत्री विवाह योजना के अन्तर्गत 20 मई 2015 तक 2452 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं।
Eligibility Criteria for Delhi Widow Daughter Marriage Scheme
- वह आवेदन की तारीख से 5 साल से अधिक समय से दिल्ली में रह रही है।
- उसके परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं है। 60,000/- (साठ हजार रुपये)।
- इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए उसका किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता है।
- उसे इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/एमसीडी और/या एनडीएमसी या किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन नहीं मिल रही है।
विधवा पुत्री विवाह योजना के तहत उपर्युक्त मानदंडों के अलावा निम्नलिखित दो मानदंड आवश्यक हैं: –
- जिस लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, उसकी शादी की तारीख को बालिग होना चाहिए यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
- विधवा आवेदक के मामले में केवल दो बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
Revised Income Criteria Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
पहले, जिनकी वार्षिक आय रुपये तक थी। गरीब विधवाओं और अनाथ लड़की की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 60,000 आवेदन करने के लिए पात्र थे। अब आय मानदंड को संशोधित किया गया है क्योंकि जिनकी वार्षिक आय रुपये तक है। 1 लाख दिल्ली में विवाह सहायता योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय वर्ष २००६-०७ में शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है।
central government scheme for marriage Application Form
आवेदन पत्र जिला कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन विवाह के 60 दिनों के पहले या बाद में केवल जिला कार्यालय समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में जमा करना होगा।
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