Haryana Labour Vidhwa Pension Yojana | Apply Online
Haryana Labour Vidhwa Pension Yojana हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना: हरियाणा का श्रम विभाग बीओसीडब्ल्यू बोर्ड विधवा पेंशन योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। इस हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत, प्रत्येक पंजीकृत विधवा मजदूर को रु। प्रति माह 2,000 सहायता। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी विधवा श्रमिक विधवा पेंशन योजना के लिए आधिकारिक श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। hrylabour.gov.in पर पोर्टल और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें
हरियाणा श्रमिक विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य महिला मजदूरों को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में सहायता करना है। सहायता राशि रू. 2 हजार उन्हें सम्मान और सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाएंगे। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते हैं।
सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं। होमपेज पर, “ई-सर्विसेज” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें। वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण कोष विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। विधवा पेंशन योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम विधवा पेंशन योजना
For more information click here Haryana Labour Vidhwa Pension Yojana
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